2025 की सभी योजनाएं

*वितीय वर्ष 2025-26 हेतु कृषि व उधान विभाग की निम्न योजनाओ हेतु राजकिसान साथी पोर्टल आवेदन हेतु खुला हुआ है जो भी किसान 1 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच इन योजनाओं में से लाभ लेना चाहता हो वे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर आवेदन ई मित्र के माध्यम से करवा लेवे कयोकि पोर्टल पर बाद में आवेदन नही हो पाएंगे*

*कृषि विभाग की योजनाएं*👇

(1) *सिचाई पाईप लाईन योजना HDPE व PVC हेतु* 👉 *50 से 60 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 18000/- अनुदान*

(2) *खेत तलाई/ फॉर्म पौंड योजना हेतु* 👉 *50 से 60 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम् 73500/- या वनाधिकार पट्टा धारक किसानों हेतु 90000/- अनुदान उपलब्ध*

(3) *काँटेदार / चेनलिंग तारबन्दी योजना* 👉 *अधिकतम 48000/ अनुदान प्रति कृषक हेतु*

(4) *वर्मीकम्पोस्ट यूनिट निर्माण योजना* 👉 *लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50000/- अनुदान देय*

(5) *गोवर्धन जैविक यूनिट निर्माण योजना* 👉 *लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000/- अनुदान देय*

(6) *ट्रेक्टर चालित कृषि यंत्र सीडड्रिल, सीडड्रिल कम फर्टिलाइजर ,कल्टीवेटर, रोटावेटर, प्लाऊ, थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, हस्त चलित रीपर, ट्रेक्टर ऑपरेटर रीपर, रीपर कम्बाइन, आदि कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान देय*

(7) *कृषि संकाय की छात्राओं हेतु 11 , 12 कृषि संकाय, Bsc कृषि संकाय, Msc कृषि संकाय, PHD कृषि संकाय की छात्राओं हेतु 15000 रुपये 11 व 12 की छात्राओं हेतु, 25000 रुपये प्रतिवर्ष Bsc 4 वर्ष , 25000/- प्रति 2 वर्ष Msc हेतु व Phd हेतु 40000/-रुपये तक प्रोत्साहन राशि देय*

(8) *आत्मा योजनान्तर्गत प्रगतिशील कृषको हेतु 10000/- रुपये , 25000/- व 50000/- रुपये पुरस्कार राशि*

(9) *राज्य स्तरीय जैविक खेती पुरस्कार* 👉 *अनुदान 100000/- रुपये*

(10) *जिप्सम वितरण कार्यक्रम* अनुदान 50 %

(11) *मिट्टी एवं सिंचाई जल का परीक्षण* 👉 *प्रति नमूना जांच शुल्क 5 रुपये*

(12) *परंपरागत कृषि विकास योजना/ जैविक खेती योजना/ प्राकृतिक खेती योजना*

(13) *पौध संरक्षण यन्त्र/ हस्त चलित व बैटरी चलित नेपसेक स्प्रेयर पम्प*

(14) *कृषक प्रशिक्षण*

(15) *नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम*

*NOT* *कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त करे*/ नजदीकी किसान सेवा केन्द्र जाकर सम्पर्क करें


*उद्यानिकी विभाग की योजनाएं* 👇

(1) *फव्वारा संयंत्र/ स्प्रिंक्लर सेट योजना* *अनुदान लागत का 60 से 70 प्रतिशत या 9910 / ,16191 /, 18146 रुपये अनुदान देय-*

(2) *ड्रिप सिंचाई संयंत्र (बूंद-बूंद सिंचाई)* *लागत का 60 प्रतिशत अनुदान देय*

(3) *मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र* *लागत का 60 से 70 प्रतिशत अनुदान देय*


(4) *प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान (PM-KUSUM) कम्पोनेन्ट बी "ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा पम्प परियोजना"* *50 से 60 प्रतिशत अनुदान देय व अनुसूचित जनजाति कृषको हेतु 45000/- अतिरिक्त अनुदान देय*

(5) *ग्रीन हौस / शेडनेट हौस* *50 से 60 प्रतिशत अनुदान देय*

(6) *प्लास्टिक मल्चिंग* *50 से 60 प्रतिशत अनुदान देय या अधिकतम प्रति हेक्टेयर 25000/- अनुदान देय*


(7) *प्लास्टिक टनल (लो-टनल)* 50%

(8) *वर्मी कम्पोस्ट इकाई* 50%

(9) *नए फल बगीचों की स्थापना जैसे आम, नीबू* *लागत का 70 से 75% अनुदान देय*

(10) *कम लागत प्याज भण्डारण संरचना* 50%

(11) *मधुमक्खी पालन*


(12) *कोकोपीट के साथ प्रो-ट्रेज औषधीय पौधों की खेती*

NOT👉 *उद्यानिकी योजनाओ हेतु उधान विभाग कार्यालय/ कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर अधिक जानकारी लेवे*

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*सभी योजनाओं के आवेदन हेतु निम्न डॉक्युमेंट्स अनिवार्य*

(1) *जमाबंदी नकल* (6 माह पुरानी ना हो) पटवारी से प्रमाणित
2.*कुँए/ ट्यूबवेल नक्शा ट्रेस या तारबन्दी हेतु खसरा ट्रेस नक्शा या फॉर्म पौंड हेतु खसरा ट्रेस नक्शा* पटवारी से प्रमाणित

(3) *लघु सीमांत प्रमाण पत्र* पटवारी से प्रमाणित

(4). *कुएं की नकल ट्रेस* (अगर सिंचाई स्त्रोत स्वय का नही है तो पड़ोसी किसान जिसका सिंचाई स्त्रोत है,की सहमति)
(5) *जनाधार कार्ड*

(6) *आधारकार्ड जेरोक्स कॉपी*

(7) *बैंक डायरी जेरोक्स कॉपी*
 
(8) *कृषि यंत्र हेतु कोटेशन बिल व RC कॉपी* अनिवार्य

(9) *फव्वारा सेट/ ड्रिप/ सोलर/ पॉलीहाउस हेतु कोटेशन बिल* अनिवार्य


NOT *सभी योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही क्रय या कार्य कर सकते है*

NOT *पुरानी पाईप लाईन या प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व क्रय या निर्माण पर किसी प्रकार की सब्सिडी देय नहीं है।*


NOT *आवेदन जनाधार कार्ड और आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP based हैं।* अनिवार्य

NOT *कृषक के जनाधरकार्ड में कृषक का बैंक खाता संख्या जुड़ा हुआ लिंक होना अनिवार्य है तो ही आवेदन हो सकता है अन्यथा नही*

NOT *अधिकांश योजना में लॉटरी सिस्टम है लॉटरी में नाम आने व प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ही कार्य कर सकते है या क्रय कर सकते है*

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